Gujarat: छठी क्लास की छात्र को किस की टीचर, कोर्ट ने सुनाया पाँच साल की जेल सज़ा

लड़की के बयान के आधार पर ओम प्रकाश यादव को पांच साल की कैद और 9,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
कोर्ट का फैसला
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ओम प्रकाश यादव 2018 में गुजरात के वलसाड के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने कक्षा 6 के एक छात्र को छात्रों की नोटबुक लेने के लिए स्टाफ रूम में आने के लिए कहा। छात्रा भी उसके साथ जाने के लिए एक अन्य छात्र के साथ कमरे में गई थी।

यौन शोषण
यौन शोषणचित्रण चित्र

यह देखकर ओमप्रकाश यादव ने दूसरी लड़की को वापस कक्षा में जाने को कहा और उसे अपने साथ रहने दिया। फिर उसने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और लड़की को चूम लिया। लड़की को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वह रोते हुए घर चली गई। उसने अपने माता-पिता को बताया कि क्या हुआ था।

उसके माता-पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विशेष पॉक्सो मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पुरोहित ने कहा, 'जब बच्चा स्कूल में होता है तो शिक्षक माता-पिता के बराबर होते हैं। एक शिक्षक की स्थिति समुदाय में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है।

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और वह एक सुसंस्कृत समाज और राष्ट्र के विकास में मदद करता है। लेकिन ऐसी मान्यताओं को कुछ शिक्षकों द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। लड़की के बयान के आधार पर ओम प्रकाश यादव को पांच साल की कैद और 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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