Credit: क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने में समस्या - क्या हैं आरबीआई के नए नियम?

इन फिनटेक कंपनियों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को 30 जून तक आरबीआई के मानदंडों का पालन करना होगा।
क्रेडिट कार्ड
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निर्देश दिया था कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड भुगतानों को भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के माध्यम से संसाधित किया जाना चाहिए।

एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बैंकों ने ग्राहकों को 5 करोड़ से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। अभी तक इन बैंकों ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम लागू नहीं किया है।

फिनटेक कंपनियां जैसे फोनपे, क्रेड, बिलडेस्क और इंफीबीम एवेन्यूज पहले ही बीबीपीएस मानदंडों का अनुपालन कर चुकी हैं, लेकिन ये ऐप आरबीआई के नियम का पालन नहीं करने वाले बैंकों के क्रेडिट कार्ड के लिए भुगतान नहीं कर पाएंगे। 

क्रेडिट कार्ड
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इसलिए, बैंकों को 30 जून तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मानदंडों का पालन करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये फिनटेक कंपनियां बिना किसी बाधा के काम कर सकें। हालांकि, क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति देने वाले 34 बैंकों में से केवल आठ ने भारत बिल भुगतान प्रणाली को लागू किया है। 

एसबीआई कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रेडिट कार्ड, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ही ऐसे बैंक हैं जिन्होंने बीबीबीएस को लागू किया है।

भुगतान कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड भुगतान की समय सीमा 90 दिनों तक बढ़ाने की भी मांग की है। 

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