आयकर विभाग ने इनकम टैक्स फॉर्म आईडीआर-1 और आईटीआर-4 जारी कर दिया है। इन दोनों रूपों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और नए प्रपत्र प्रकाशित किए गए हैं।
आयकर रिटर्न हर साल फरवरी या मार्च के महीने में ही प्रकाशित किए जाते हैं। लेकिन, इस बार इसे दिसंबर के अंत में एडवांस में रिलीज कर दिया गया है।
वित्त वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नए फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
वेतनभोगी व्यक्तियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों, 5,000 रुपये तक की कृषि आय और एक घर से आय अर्जित करने वालों को फॉर्म आईटीआर 1 (सहज) दाखिल करना होगा।
पेशेवर और पेशेवर आय अर्जित करने वाले व्यक्ति, हिंदू संयुक्त परिवार, कंपनियां, वेतन/पेंशन के माध्यम से 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को फॉर्म आईटीआर 4 (सुगम) दाखिल करना होगा।
बजट 2023 में, आयकर अधिनियम में धारा 80सीसीएच को नया जोड़ा गया है। इस हिसाब से केंद्र सरकार के अग्निवीरार फंड में भुगतान की गई कुल राशि को आयकर से छूट दी जा सकती है। इन विवरणों को भरने के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म में जगह आवंटित की गई है।
इसके अलावा फॉर्म आईटीआर 4 में आपको यह भी बताना होगा कि आप किस तरह के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति के पास मौजूद सभी बैंक खातों का विवरण फॉर्म में प्रकट करना होगा।
साथ ही नए आईटीआर 4 फॉर्म में कैश में मिलने वाली रसीदों की जानकारी देनी होगी।