न्यूज़लिंक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ: सुप्रीम कोर्ट  
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NewsClick: यूएपीए अधिनियम के तहत न्यूज़क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी अवैध - सुप्रीम कोर्ट

Hindi Editorial

2021 में दिल्ली की एक समाचार एजेंसी न्यूज क्लिक पर छापा मारा गया था। न्यूज़क्लिक के कार्यालयों और पत्रकारों के घरों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए। इसके बाद, न्यूज़क्लिक के कार्यालय को सील कर दिया गया और न्यूज़लिंक के संस्थापक बीरपुर पुर्ग्यास्थ पर आतंकवाद निरोधक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया।

न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ

उनके घर, बैंक खाते और संपत्ति जब्त कर ली गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था।

अदालत ने कहा, ''निचली अदालत द्वारा प्रबीर पुरकायस्थ को रिमांड पर लेने के फैसले से पहले न तो आरोपी और न ही उसके वकील को कोई आवेदन दिया गया और न ही गिरफ्तारी का आधार दिया गया। इसलिए यूएपीए एक्ट के तहत बीरपुर पुर्ग्यास्थ की गिरफ्तारी अवैध है। गिरफ्तारी और नजरबंदी अमान्य हैं। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।