सोनाक्षी सिन्हा 
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सोनाक्षी सिन्हा धोखाधड़ी का मामला; कोर्ट ने दिया सोनाक्षी के मैनेजर की संपत्ति जब्त करने का आदेश

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। साथ ही उसकी संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया है।

Hindi Editorial

सितंबर 2018 में सोनाक्षी सिन्हा ने दिल्ली में एक अवॉर्ड फंक्शन में शामिल होने के बहाने उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रमोद शर्मा से कथित तौर पर 25 लाख रुपये लिए थे। इस डील पर सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर मालविका, टॉमिल ठक्कर और जकारिया ने बातचीत की थी।

हालांकि, सोनाक्षी सिन्हा इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं। इससे प्रमोद शर्मा को भारी नुकसान हुआ। प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी से अनुरोध किया कि वह कम से कम उधार लिए गए पैसे वापस कर दें।

सोनाक्षी सिन्हा

लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने पैसे देने से मना कर दिया। फरवरी 2019 में, प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा और उनके प्रबंधकों सहित चार अन्य लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास कटकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।

मुरादाबाद कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सोनाक्षी सिन्हा ने उच्च न्यायालय में इस महीने की 28 तारीख तक स्थगन आदेश दायर किया है। अन्य तीन के खिलाफ मुकदमा मुरादाबाद की अदालत में चल रहा था। अदालत ने तीनों को पेश होने के लिए कई बार तलब किया था।

सोनाक्षी सिन्हा

लेकिन वे अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने तीनों को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया। अदालत ने उनकी संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया।

अदालत के आदेश से सोनाक्षी सिन्हा को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।